कोरेाना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में तमाम प्रबंध पूर्ण
जींद के एसडीएम को बनाया कनटेंमेंट व बफर जोन का ओवर ऑल इंचार्ज
निडानी गांव के तीन किलोमीटर की परिधि में लोगों की आवाजाही पर रहेगी पूर्ण रोक : जिलाधीश
सत्यखबर, जींद:
जिला के निडानी गांव में कोरोना वायरस का पोजिटिव केस मिलने के बाद निडानी गांव को कनटेंमेंट जोन घोषित कर दिया गया है तथा इसके साथ लगते चार गांवों को बफर जोन बनाया गया है। इस जोन में पड़ाना, रधाना, ढिगाना तथा सिंधवी खेड़ा गांवों को शामिल किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य के दृष्टिगत यह अहम निर्णय लिया गया है। जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कनटेंमेंट जोन व बफर जोन बनाने के लिए आदेश जारी कर दिये गये है। जींद के एसडीएम सत्यवान सिंह मान को कनटेंमेंट व बफर जोन का ओवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बफर जोन तथा कनटेंमेंट जोन में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के डीएम जगरूप सिंह तथा डीआईसी के उप निदेशक डॉ. कर्ण सिंह को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्क, एमपीएच डब्ल्यू तथा एएनएम कई टीमें बनाई गई है जो घर- घर जाकर थर्मन स्कैनिंग का कार्य करेंगी। इसके साथ- साथ कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक तरीकों की भी जानकारी देगीं। पचास घरों पर एक टीम का गठन किया गया है। इन टीमों पर निगरानी रखने के लिए दो सीडीपीओ तथा पांच आंगनवाड़ी सुपरवाईजरों को नियुक्त किया गया है। जिलाधीश ने बताया कि कनटेंमेंट जोन व बफर जोन के पूरे क्षेत्र को सेनिटाईज करने के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी जींद को अधिकृत किया गया है। सेनिटाईज को फैश मास्क, टोपी, दस्ताने इत्यादि पहने साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखें। कनटेंमेंट जोन व बफर जोन में लोगों के आने- जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए पर्याप्त पुलिस नाके स्थापित करवाये गये है। सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। कनटेंमेंट जोन व बफर जोन में आवश्यक बैरिकेटिंग करने की जिम्मेवारी भवन एवं सड़क निर्माण विभाग को सौंपी गई है। यह विभाग पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण करेंगे। जिलाधीश ने बताया कि इन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त उपकरण, दवाईयां इत्यादि के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि वे कंट्रोल रूम में पर्याप्त उपकरण व दवाईयों की व्यवस्था बनाये रखें। रोड़वेज महाप्रबंधक जींद द्वारा कनटेंमेंट जोन व बफर जोन में काम करने वाले कर्मियों को लाने व ले जाने के लिए दो बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में लोगों को खाने- पीने व अन्य आवश्यक सामान की कमी नहीं रहने दी जायेगी। इन चीजों की आपूर्ति के लिए जींद के तहसीलदार को जिम्मेवारी सौंपी गई है। निर्बाघ तरीके से बिजली की व्यवथा के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के अधिकारी की डयूटी रहेगी। पर्याप्त स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की डयूटी निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में एम्बुलैंस गाडिय़ां तथा पर्याप्त पैरा मैडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने इन जोनों में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की डयूटियां लगाई गई है उन सभी को निर्देश दिये गये है कि वे अपनी डयूटी को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाना सुनिश्चित करें । अगर कोई कर्मी डयूटी में कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2००5 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिलाधीश द्वारा यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2००5 की धारा 3० के तहत जारी किये गये है।
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