सत्यखबर, पलवल, मुकेश बधेल
पलवल जिला में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने, आवश्यक वस्तुओं की आपूत सुनिश्चित करने तथा जमाखोरी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उपायुक्त नरेश नरवाल के निर्देश पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त वत्सल वशिष्ठ ने की। बैठक में जिलाधीश द्वारा नियुक्त सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, सिविल सर्जन, जिला ड्रग कंट्रोलर व मार्केट कमेटी के सचिव आदि अधिकारी उपस्थित रहें।
अतिरिक्त उपायुक्त वशिष्ठ ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने के लिए सबसे पहला कार्य किसी भी स्थान पर 20 या अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो इससे कम भी हो तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रयास किया जाए। साथ ही घर पर किसी आवश्यक चीज की जरूरत पड़े तो केवल एक ही व्यक्ति घर से निकले। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक जिलावासियों ने यह कार्य किया तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का बड़ी उपलब्धि होगी।
उन्होंने बैठक में पहुंचे पलवल, होडल व हथीन मार्केट कमेटी के सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यक फल-सब्जियों की आपूॢत सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले खुदरा व थोक विक्रेताओं की सूची तैयार करें और उन्हें आपूर्ति करने वाले सप्लायर का भी डेटा अपडेट कर ले। इसी प्रकार किरयाने के सामान रखने वालों का भी डेटा तैयार करें। जिला में 31 मार्च तक धारा-144 लगी है और इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के तहत आने वाली दुकाने खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि हैंडवाश, सेनेटाइजर व फेस मास्क को भी आवश्यक वस्तुएं घोषित किया गया है। जिला में हैंड सेनेटाइजर, फेस मास्क, हैंड वाश व आवश्यक दवाओं का पूरा स्टाक होना चाहिए। साथ ही समय-समय पर थोक व खुदरा दुकानों पर इनके स्टाक की जांच होनी चाहिए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि 31 मार्च तक सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को सोशल डिस्टेंट मेंटेन करने के प्रेरित करेंगे और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ इकट्ठा होने से रोकी जाए। साथ ही सभी ड्य्टी मजिस्ट्रेट प्रतिदिन अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहीं सिविल सर्जन डा. ब्रहमदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटिन पर रखा गया है और उनके घरों के बाहर बोर्ड भी लगा दिए गए है। वहीं क्वांरटिन किए गए लोगों के हाथ पर प्राउड टू प्रोटेक्ट पलवल की स्टैंप भी लगाई गई है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि क्वारंटिन किए गए व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के दौरान अपने घर से बाहर न निकले इस बात को सुनिश्चित करना भी ड्य्टी मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है। साथ ही आस-पास के लोगों को भी जागरूक किया जाए अगर कोई क्वांरटिन व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाए।
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