सत्य खबर, चण्डीगढ़ (सरिता धीमान)। प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों एवं जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को आदेश भेजकर कहा कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई विशेष परिस्थितियों के कारण गांवों की देह श्यामलात जमीन की खुली बोली करवाना मुश्किल होगा जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड रूल 1964 के नियम 6(2) के तहत गांवों की खेती के लिए लीज पर दी गई जमीन की लीज को आगामी एक वर्ष के लिए रिन्यू कर दिया जाए। इस वर्ष बिना बोली के ही पुराने ठेकेदार को पंचायती जमीन लीज परदी जायेगी। जमीन की लीज राशि गत वर्ष 2019-20 की लीज राशि से 5 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी ग्राम पंचायतों द्वारा देह श्यामलात की जमीन की लीज एक वर्ष के लिए बढाने, गत वर्ष की लीज राशि व मौजूदा वर्ष की लीज राशि तथा लीज पर दी गई जमीन के क्षेत्र बारे सूचना जल्द सरकार को भेजी जाए।
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