सत्यखबर,पलवल, मुकेश कुमार
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पलवल जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अनेक कदम उठाए है। जिलाधीश एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत विभिन्न आदेश जारी किए है ताकि जिला में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। इसी प्रकार अलग-अलग जारी आदेशों में सभी आईटीआई को बंद रखने व आईटीआई स्टाफ इस दौरान सरकार के निर्धारित नियमों का पालन करेगा वहीं प्ले स्कूल भी 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे।
जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 31 मार्च तक पलवल जिला की सीमा के भीतर सभी प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग पर सभी ढाबों को बंद करने के आदेश जारी किए है। साथ ही सभी रेस्तरां के सीटिंग प्लान में मेज के मध्य एक मीटर की दूरी व खुली हवा के आवागमन के इंतजाम करने, सभी प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व खेलकूद आदि से संबंधित गतिविधियों जिनमें 20 या अधिक आदमी एकत्रित होने हो पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार कोरेंटाइन किए गए व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित सीमा के दौरान घर पर ही रहेंगे। पुलिस अधीक्षक पलवल तथा संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना.) जारी आदेशों की अनुपालना के लिए उत्तरदायी होंगे।
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