सफीदों –
वार्ड नम्बर 9 के नगर पार्षद राममेहर उर्फ रामा को पदमुक्त किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पदमुक्त किये जाने का कारण पूछा है । अदालत ने 29 नवंबर 2018 तक मामले की जानकारी देने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि नगर पार्षद रामा को राज्य सरकार ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आरोप में 1 अगस्त 2018 को पदमुक्त कर दिया था । जिसके बाद रामा ने अदालत की शरण ली। रामा ने अदालत में पदमुक्त करने के आदेशों पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इसका कारण बताने को कहा है । हालांकि अदालत ने अभी पदमुक्त करने के आदेशों को पर रोक लगाने के आदेश नहीं दिए हैं।
आपको बता दे कि अदालत के इस आदेश के बाद भी रामा अब नगरपालिका की किसी भी करवाई में शामिल नही हो पाएंगे।
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