सत्य खबर
हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को चुनाव को लेकर एक नोटिस जारी किया है। मामला महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी किए गए संशोधन का है। मामला को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में संशोधन में खामियां होने की बात कही गई है।
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दरअसल, हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की है। नियमानुसार, चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद वार्डां को ऑड-ईवन सिस्टम से बांटा जाएगा। ईवन नंबर महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि ईवन नंबर पर आने वाली पंचायत में महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती है।
इसी नियम को लेकर हाईकोर्ट की डबल बैंच में याचिका लगाई गई है। दो महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह याचिका डाली गई है। वकील दीप करण दलाल का कहना है कि महिलाओं ने ऑड नंबर पर आने वाली पंचायत में चुनाव न लड़ने के नियम को चुनौती दी है। ऑड नंबर हो या ओपन कैटेगरी, महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, हाईकोर्ट में यह दलील दी गई है।
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