सत्य ख़बर, गुरुग्राम (दीपक कुमार): सिटी के नामी स्कूल में हुई सात साल के प्रिंस की हत्या की वारदात को आझ भी कोई नहीं भूल पाया है। उस दिन को याद कर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिंस की हत्या के आरोपी भोलू की जमानत याचिका को लेकर कोरट में सुनवाई हुई। स
मासूम प्रिंस की हत्या मामले में जे.जे बोर्ड ने एक बार फिर हत्यारोपी भोलू की जमानत याचिका खारिज कर दी। दरअसल माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार के लिए जे.जे बोर्ड के पास दोबारा मामले की सुनवाई के लिए आदेश जारी किया था।
जिसमें माननीय कोर्ट ने जे.जे बोर्ड से उस फैसले पर भी पुनर्विचार करने को कहा जिसमें जे.जे बोर्ड ने हत्यारोपी भोलू को बालिग के तहत मामला चलाने का आदेश जारी किया था और तब से लेकर अभी तक आरोपी भोलू की जमानत याचिकाएं कभी निचली अदालत से खारिज हुई तो कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज होती रही हैं।
मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर से शुरू की जाएगी। जिसमें हत्यारोपी भोलू को नाबालिग के तहत या फिर बालिग के तहत पेश किया जाए इसको लेकर जिरह की जाएगी। जिसके बाद ही साफ होगा की आरोपी के ऊपर केस किस तरह से चलाया जाए।
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