सत्य खबर, चण्डीगढ़। महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा द्वारा 13 मार्च 2020 को पत्र जारी कर हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मौलिक स्कूल हैड मास्टर से हाई स्कूल हैड मास्टर के पद पर पदोन्नति के केस मांगे गए हैं। जारी किए गए पत्र अनुसार 1 अप्रैल 2016 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों की वरिष्ठता सूचि में से वरिष्ठता क्रमांक 801 से 2000 क्रमांक तक के मौलिक मुख्याध्यापक अपने हाई स्कूल हैड मास्टर के पद के लिए अपने केस 15 दिनों के अंदर निदेशालय को उचित माध्यम से भेज सकते हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि हैड मास्टर हाई स्कूल के खाली पद सर्विस रूल 2012 के अनुसार इलिजिबल मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों में से भरे जायेंगे। पदोन्नति के लिए इलिजिबल मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों को अपनी पर्सनल फाईल व गत 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दिए गए अवार्ड की समरी शीट बनाकर डी डी ओ से हस्ताक्षर करवाकर खंड शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाकर केस के साथ भेजनी होगी। प्रार्थी को डीडीओ द्वारा जारी कोई शिकायत लम्बित नहीं होने / रूल 7 व 8 के तहत विभागीय इंकवायरी लम्बित नहीं होने / न्यायिक मामला लम्बित नहीं होने / विजिलेंस इंकवायरी लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र केस के साथ लगाना होगा। साथ ही विभाग द्वारा
प्रार्थी के बारे मांगी गई जानकारी भी केस के साथ लगानी होगी।
Aluminium scrap taxation Aluminium scrap testing procedures