सत्य खबर, नारायणगढ़। उप जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश के अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, नूंह, पलवल, पानीपत, पंचकुला, रिवाड़ी, सिरसा व यमुनानगर जिलों के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को 10 दिनों के हिसाब से निर्धारित मात्रा अनुसार गेहूं व चावल पैक कर घर पर ही दिया जाए तथा इस राशन की कुकिंग पर आने वाला खर्च भी विद्यार्थियों के बैंक खातों में डाला जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण उपरोक्त लिखित जिलों में 19 मार्च 2020 से स्कूलों को बंद कर दिए गए थे। इन दिनों को विभाग द्वारा मिड डे मील के लिए अवकाश नहीं माना गया है। कालड़ा ने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संकट बना हुआ है। भारत देश में भी कोरोना का प्रकोप जारी है ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जा रही है। कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा इन आदेशों का विरोध किए जाने बारे पूछे जाने पर उप जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि एयरपोर्ट कर्मचारी, चिकित्सक, मैडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी व सेना आदि सभी ड्यूटी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश भर के लोगों द्वारा तालियां बजाकर कोरोना की रोकथाम के लिए काम कर रहे देश भर के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन व आभार व्यक्त किया गया है। ऐसे में हम सभी की भी ड्यूटी बनती है कि दिए गए कार्य को पूरा करें। उन्होंने कहा कि कईं बार विपरीत परिस्थितियों में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह शिक्षा विभाग के लोगों के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे अध्यापक कर्तव्य निर्वहन में सोने जैसा खरा उतरेंगे।
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