सत्य खबर, चंडीगढ़, रिजवान अहमद
हरियाणा सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर सख्ती करनी शुरु कर दी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। हरियाणा प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई एसओपी के मुताबिक, अब अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। वहीं अन्य कार्यक्रमों के लिए तय स्थान की क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। बंद हालों में 200 से अधिक लोगों को नहीं शामिल किया जा सकता।
हरियाणा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद प्रदेश के लिए जो नई एसओपी जारी की गई है उसमें कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं हैं। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर भीड़ को बेहद सीमित रखने का आदेश जारी किया गया है। हरियाणा में इस आदेश के बाद इंडोर हॉल में 50 फीसदी हॉल की कैपेसिटी और 200 से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा नहीं होने के निर्देश जारी किए गए। इसके बाद यहां अधिक लोग एक साथ इकठ्ठा नहीं हो सकते।
वहीं खुले स्थानों पर 500 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग एक साथ होने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक खेल पढ़ाई इंटरटेनमेंट कल्चरल और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए डीसी से एनओसी लेनी अनिवार्य कर दी गई है। करोना के चलते हरियाणा के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से प्रदेश में लागू होगी। इसे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला माना जा रहा है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है जिसके चलते हरियाणा सरकार ने भी सतर्कता बरतते हुए सख्ती शुरू कर दी है।
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