हिसार जिले के नारनौंद में कुल्हाड़ी से गला काटकर मोमबत्ती की हत्या करने वाले भालू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। एएसजे रेणु राणा की अदालत ने 2019 के इस केस पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई। मामले में अजय को गत 26 जुलाई को ही दोषी करार दिया गया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार नारनौंद के वार्ड नंबर 5 निवासी इंद्र सिंह की शिकायत पर थाना नारनौंद पुलिस ने 11 मई 2019 को अजय उर्फ भालू के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में इंद्र सिंह ने बताया कि उसके भाई पप्पू की शादी रजनी उर्फ मोमबत्ती से हुई थी। रजनी मजदूरी करने के लिए जाती थी। 11 मई को करीब 8 बजे वह पुरानी सब्जी मंडी की ओर से खांडा मोड़ की तरफ जा रहा था। इस दौरान उसने अजय को रजनी के पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते हुए देखा। गांव की एक चौपाल के पास रजनी पहुंची तो अजय ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। सिर व गर्दन पर एक साथ कई वार किए गए। यह देखकर उसने और राहगीरों ने शोर मचाया।
वहीं हंगामा देखकर लोग इकट्ठा हो गए। जिन्हें देखकर भालू मौके से फरार हो गया। इंद्र सिंह के अनुसार रजनी के अजय के साथ अवैध संबंध थे। लेकिन रजनी अब उससे दूर हो रही थी। इससे अजय नाराज था और उस पर रिश्ता बनाए रखने का दबाव डाल रहा था। लेकिन वह मानी नहीं और गुस्से में आकर उसने रजनी की हत्या कर दी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे रेणु राणा की अदालत ने 26 जुलाई को अजय उर्फ भालू को दोषी करार दे दिया था जबकि शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अजय उर्फ भालू को रजनी उर्फ मोमबत्ती की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है।
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