सत्य खबर, चण्डीगढ़
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फि र आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 28 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार भी ऑड इवन फॉर्मूले बंद किया गया है, वहीं नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा।
यह सब रहेगा खुला
बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी, गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फ ल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड.19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। वहीं सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को पहुंचना होगा पर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाईन का पालन अवश्य करना पड़ेगा।
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