निर्धारित दरों से अधिक मूल्य लेने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाईः उपायुक्त डॉ आदित्य दहिया
सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: कोविड-19 के कारण जिला प्रशासन तथा होलसेल डीलर किरयाणा एसोसिएशन की ओर से आवश्यक वस्तुओं की बाजार में प्रचलित कीमतांे को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की खुदरा दरें निर्धारित की है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ आदित्य दहिया ने बताया कि चावल के रेट 30 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जा सकता है। गेंहू 21 रूपए प्रति किलो तथा गेंहू आटा का 23 से 26 रूपए प्रति किलो रेट निर्धारित किया गया है।
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इसी प्रकार चना दाल का 69 से 73 रूपए प्रति किलो, मूंग दाल का 92 से 105 रूपए प्रति किलो, उडद दाल का 90 से 100 रूपए प्रति किलो,अरहर दाल का 100 से 105 रूपए प्रति किलो व मसुर साबुत का 80 से 89 रूपए प्रति किलोग्राम रेट निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार चीनी 37 से 39 रूपए प्रति किलोग्राम, मूंगफली तेल 185 रूपए प्रति लीटर, सोया व सरसांे का ऑयल 155 रूपए प्रति लीटर, सूरजमुखी तेल 175 से 180 रूपए प्रति लीटर, वनस्पति 135 से 140 रूपए प्रति लीटर, पाम ऑयल 133 रूपए प्रति लीटर 135 रूपए प्रति लीटर, चाय खुली 295 से 320 रूपए प्रति किलोग्राम , आलू 15 से 16 रूपए प्रति किलोग्राम,टमाटर 16 से 18 रूपए प्रति किलोग्राम,प्याज 17 से 20 रूपए प्रति किलोग्राम, नमक 20 रूपए प्रति किलो व गुड 39 रूपए प्रति किलोग्राम व वीटा दूध 53 रूपए प्रति लीटर की दर निर्धारित की गई है।
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उपायुक्त ने बताया कि सभी दुकानदार आवश्यक वस्तुओं की सूची अपनी अपनी दूकान पर चस्पा करना सुनिश्चित करें। यदी कोई दुकानदार उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता से उपरोक्त दरांे से अधिक कीमत वसूल की जाती है तो वह जिला खादय एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01681-245375 अथवा 7029977129 पर सूचित कर सकता है। इसी प्रकार खादय एवं आपूर्ति विभाग जींद के निरीक्षक 9896207589, जुलाना के 8053572444, सफीदों के 9466319261, नरवाना के 9416274401, अलेवा के 9017615999, उचाना के 9466055908, पिल्लूखेडा के 9467878925 को निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत लेने पर तथा सामान का वजन कम देने बारे शिकायत दर्ज करवा सकते है।
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