सत्य खबर सफीदों, महाबीर मित्तल: एसडीएम मनदीप कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग घरों से बाहर निकलने वक्त मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। हर आम व खास को अस्पताल, गली, आफिस व मार्किट जाने के लिए कपड़े से बने थ्री प्लाई मास्क को पहनना जरूरी है। इसके साथ-साथ अपने निजी या सरकारी वाहन को चलाते समय, किसी साईट, कार्यालय व अन्य कार्यस्थल पर काम करते समय, किसी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा किसी मीटिंग/भीड़ को अटैंड करते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। उपमंडल क्षेत्र में सभी अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय के कर्मचारी भी मास्क पहनकर ही कार्यालय में आए। ऐसा ना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है और पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार भी दिए गए है। मनदीप कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए उपमंडल प्रशासन द्वारा सभी जरुरी इंतजाम किए गए है। उपमंडल क्षेत्र में किसी भी जरुरी कार्य के दौरान घर से बाहर जाते समय या फिर सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी बिना मास्क के घूमता पाया गया तो हर बार नियम तोडने पर 500 रुपए का जुर्माना करने का प्रावधान भी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी कर्मचारी बाजार, सड़क, गली, कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने मिलता है तो उसका तुरंत प्रभाव से चालान करे।
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