सत्यख़बर, चंडीगढ़
हरियाणा के क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोक दल को चुनाव आयोग से प्राप्त हुई मान्यता संबंधी आधिकारिक फाइल आयोग को बीते कई महीनों से नहीं मिल रही है। ये खुलासा आयोग द्वारा बीते आठ महीने में इस संबंध में दायर दो आरटीआई याचिकाओं के संबंध में दिए गए जवाब से हुआ है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि उन्होंने पहली याचिका पिछले साल 19 अगस्त को दायर की थी। जिसमें पूछा गया था कि किस वर्ष, महीने और तारीख को आयोग ने इनेलो को मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया था। किस लोकसभा आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर इनेलो को उक्त दर्जा दिया।
सवालों के जवाब में 18 सितंबर को आयोग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि उनके रिकॉर्ड में इस संबंध में फाइल नहीं ट्रेस हो पास रही है। जब भी वह उपलब्ध होगी, याचिकाकर्ता को सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद इसी साल 12 जनवरी को नई आरटीआई दायर कर उपरोक्त सूचना दोबारा मांगी, जिसके जवाब में आयोग ने फिर वही जवाब दिया कि मांगी गई सूचना के रिकॉर्ड को ढूंढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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