सत्यखबर सफीदों (महाबीर मित्तल) – चैक बाऊंस होने के एक मामले मे सफीदों के प्रथम श्रेणी ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट सरवप्रीत की अदालत ने सफीदों मण्डी की फर्म जैन सेल्स कार्पोरेशन के मालिक सतीश जैन द्वारा दायर मामले मे सुनवाई के बाद उपमण्डल सफीदों के गांव छापर के संदीप को एक साल की कैद व चैक बाऊंस होने के कारण शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए चैक राशी के बराबर मुआवजा का भुगतान करने की सजा सुनाई है। इस आशय के आदेश मे अदालत ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता किसी भी पक्ष द्वारा इस अदालत के फैसले के विरूद्ध दायर की गई अपील या रिवीजन, यदि कोई है तो, उसके फैसले के बाद ही दोषी की तरफ देय राशी की वसूली कर सकेगा।
इस मामले मे शिकायतकर्ता ने संदीप की तरफ रोकड़ मे 17.88 लाख की देनदारी दिखाई थी जिसका कथित रूप से जारी चैक बैंक मे लगाया तो वह बाऊंस हो गया जबकि संदीप का अदालत मे कहना था कि शिकायतकर्ता ने उसके चैक का दुरूपयोग किया है। अदालत ने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि बचाव पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया कि शिकायतकत्र्ता ने किस दुश्मनी के कारण उसके चैक का दुरूपयोग किया। अक्तूबर 2015 मे उसने अदालत मे नैगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंट्स एक्ट के तहत यह शिकायत दर्ज कराई थी।
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