सत्यखबर, नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने कोविड 19 महामारी के चलते एक बार फि र से ड्राइविंग लाइसेंस ,आरसी और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने अधिकारियों को सलाह दी है कि फि टनेस सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस और आरसी जैसे सभी संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इनमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फ रवरी 2020 में समाप्त हो गई है या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त हो जाएगी।
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दरअसल कोरोनो की वजह से लाकडाउन लगाया था। जिसमें ना तो सरकारी कार्यालय खुले थे जो खुले थे उनमें भी पूरा कार्य नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा ज्यादात लोग नौकरी पेशा भी घर पर ही थे सेलरी नहीं मिल रही थी। जबकि बड़े वाहन भी घर पर ही खड़े थे बिना सडक़ों पर दौड़े बिना पैसे कमाए उनकी वैधता समाप्त हो रही है। इसलिए सरकार ने उनकी वैधता व नवीनीकरण रिन्यू कराने की तिथि को आगे बढ़ाया है।
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