सत्यखबर,जुलाना
थाना जुलाना एरिया के एक गांव में नाबालिक लडकी के साथ दुष्कर्म के आरोप में यौन अपराधों में बच्चों का संरक्षण अधीनियम के तहत आरोपी को दोषी पाए जाने पर अदालत ने गांव बराड़ खेड़ा निवासी कृष्ण को 20 साल सजा व एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि दिनांक 29.07.2017 को एक पीड़िता की मां ने ब्यान किया था कि उसकी लड़की जिसकी उम्र 11 साल की है कुछ दिन पहले उसकी बेटी घर पर अकेली थी।
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जिसे अकेला देख कर कृष्ण वासी बराड़ खेड़ा ने उसकी 11साल की बेटी के साथ बलात्कार किया है। जिस ब्यान पर थाना जुलाना में आरोपी उक्त के खिलाफ मुकदमा नम्बर 223/17 धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत अंकित करके आरोपी को दिनांक 20.12.2017 को गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया था। जीन्द पुलिस द्वारा मामले की लगातार पैरवी करने पर आज दिनांक 04.06.2021 को आरोपी कृष्ण पर दोष सिद्ध होने पर अदालत गुरविन्द्र कौर ए.एस.जे जीन्द ने आरोपी को 20 साल सजा व एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में आरोपी को 2साल अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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