सत्यखबर, नई दिल्ली
दिल्ली की कडक़डड़ूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपी देवांगना कलिता ,नताशा नरवाल तथा आसिफ तन्हा को रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया। जिसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों के पते के सत्यापन के लिए और समय मांगा था। साथ ही कोर्ट ने रिलीज वारंट तिहाड़ जेल भेजने के लिए कहा है।
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दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा यूएपीए के तहत आरोपी नताशा नरवाल समेत तीन आरोपियों को जमातन देने के हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है। दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के तहत तीन आरोपी नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा तथा देवांगना कालिता को जमातन दे दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगो के तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी। तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा तीनों आरोपी देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा जांच में सहयोग करेंगे बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोडक़र नहीं जाएंगे।
बता दें कि नताशा को सीएए के विरोध में दिल्ली दंगों में प्लानिंग के तहत शामिल होने के आरोप में मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगा भडक़ गया था। इस सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद आरोपी नताशा नरवाल के साथ ही देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को भी जमानत दे दी गई है।
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