सत्य खबर, फरीदाबाद, पुजा शर्मा
हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सोमवार शाम से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। जिसके बाद इस ऐलान की पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू के बारे में लोगों को बल्लबगढ़ शहर में लाउडस्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट कर जागरूक किया। रोजाना रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और सभी नाइट कर्फ्यू के तहत अपना कार्य निपटा ले और दुकानों को भी वक़्त रहते बंद करा दिया गया।
नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। गैर जरूरी कार्य से सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माने से लेकर कैद तक का प्रविधान है।
बता दें की राजधानी चंडीगढ़ के साथ ही पड़ोसी पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्यों में पहले ही नाइट कर्फ्यू लग चुका है।
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