सत्यखबर पलवल, (मुकेश बघेल) – उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि जिला में कोई भी निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान सरकार की हिदायतों का उल्लंघन न करें। साथ ही नियमानुसार अपने स्टाफ को वेतन वितरित करें। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए सभी स्कूलों को सरकार के निर्देशों के प्रति आगाह किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने विभिन्न निजी स्कूलों द्वारा स्टाफ को वेतन न दिए जाने संबंधी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी शिकायत मिले तो जांच करते हुए तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि स्कूलों द्वारा विद्याॢथयों से सरकार के नियमानुसार ही फीस ली जाए और अभिभावकों पर दाखिला व अन्य मदों में फीस वसूली आदि के लिए किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। इस अवधि के दौरान कोई भी शिक्षण संस्थान खुला नहीं है अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम व धारा 188 आदि के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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