सत्यखबर
प्रेमी की हत्या करके शव फेंकने के मामले में फैसला आ गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस दहिया ने दलित युवक की हत्या के सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 80 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी।
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घटना जनवरी 2018 की है, गांव मांडी निवासी 25 वर्षीया युवक विक्रम के 35 वर्षीया चार बच्चों की मां सुनीता से अवैध संबंध थे। जनवरी 2018 को सुनीता ने फोन कर विक्रम को अपने घर बुलाया था। अगले दिन वह लहूलुहान अवस्था में गांव में पड़ा मिला।
उसके हाथ-पांव रस्सी से बंधे थे, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसे पीजीआइ रोहतक में भर्ती कराया गया था, वहां उसकी मौत हो गई थी। युवक की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया था। इसराना थाना पुलिस ने इस मामले में सुनीता, उसके पति अजीत, अजीत के भाई बलराज और अमीरचंद्र, बलराज के बेटे सुनील व अनिल, अजीत के चाचा बलबीर के बेटे संजय को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने एक फरवरी को सभी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को सभी सातों को सजा और जुर्माना सुना दिया।
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