सत्यख़बर, दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल 17 मई तक बढ़ा दी. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि ओम प्रकाश चौटाला की समय पूर्व रिहाई पर विचार करने से जुड़ी मूल फाइल पेश की जाए. यह निर्देश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने दिया है. पीठ ने 17 मई, 2021 को मामले को सूचीबद्ध किया और इस बीच ओपी चौटाला की आपातकालीन पैरोल को कोर्ट ने बढ़ाया.
86 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने वकील अमित साहनी के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2019 में जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ और जस्टिस संगीता धींगा सहगल द्वारा पारित पहले के आदेश को देखते हुए वह लगभग पूरे कैद से गुजर चुके हैं और दिल्ली सरकार उन्हें विशेष छूट नहीं दी है.
याचिका के जरिए ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यांगता का हवाला दिया है और इसी आधार पर जेल से रिहाई की मांग उठाई गई है. चौटाला ने इससे पहले भी याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का जिक्र किया था. दरअसल, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि 60 साल से ज्यादा अधिक उम्र वाले लोग और 70 फीसदी वाले दिव्यांग अगर अपनी आधी सजा काट लेते हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई को लेकर विचार-विमर्श कर सकती है.
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