सत्यखबर, चण्डीगढ़
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को केबिनेट की बैठक में उनके मंत्रालय से संबंधित लिए गए निर्णयों के बारे जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। ताकि प्रदेश की जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसलिए पुराने व्हीकल एक्ट में कई संशोधन किए गए हैं। जिससे प्रदेश वासियों का समय व धन दोनों बचेंगे।
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परिवन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि पहले जहां वाहनों चालकों को उनका चालान कट जाने पर चालान भुगतने के लिए पुलिस थानों के कई कई चक्कर लगाने पड़ते थे और लाईनों में भी खड़ा होना पड़ता था। जिससे उनका समय तो खराब होता ही था साथ में चालान की राशि के अलावा आने-जाने में तथा काम छोडऩे में भी धन का नुकसान होता था। वहीं अब जिस वाहन चालक का चालान जहां भी कटेगा वह उसे वहीं के वहीं भुगत सकता है। इसके अलावा एक इस नियम में भी संशोधन किया गया है कि पहले कमर्शियल-डोमेस्टिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्हें स्वयं इधर से उधर धक्के खाने पड़ते थे। जिसमें उनका भी समय और पैसा व्यर्थ होता था। इसलिए सरकार ने इस नियम को संशोधित कर दिया है। अब कमर्शियल-डोमेस्टिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी डीलर कर सकेंगे। वाहन मालिक शोरूम से रजिस्ट्रेशन कराएं या आरटीए से। इससे उन्हें भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नियमों में संशोधन कर जनता को परेशानियों से बचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। वहीं एक अन्य जानकारी में उन्होंने बताया कि 3 साल में 809 बस हाई पावर परचेज कमेटी में मिली हैं। फिलहाल परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है। जिससे उभरने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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