यमुनानगर में तीन तलाक मामले में हुई एक व्यक्ति की गिरफ्तारी
सत्यखबर यमुनानगर (सुमित ओबेरॉय) – तीन तलाक मामले में हुई एक व्यक्ति की गिरफ्तारी।बड़ी खबर हरियाणा के यमुनानगर से है ।तीन तलाक पर कानून बनने के बाद यमुनानगर में पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमे अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले पति को गिरफ्तार किया गया है ।वही हरियाणा में ऐसा दूसरा मामला बताया जा रहा है ।वही पुलिस ने मुस्लिम वूमन प्रोटेक्शन मैरिज एक्ट 2019 और धारा 506 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है।
दरअसल अमादल पुर की रहने वाली सलमा नाम की एक महिला ने बुडिया पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पति यूसुफ ने उसे तीन तलाक बोल कर उसे निकाल दिया ।काफी दिन तो अपना घर बसाने के लिए पति को मनाती रही ।लेकिन वो नही माना जिसके बाद उसने तीन तलाक की शिकायत नजदीकी बुडिया थाना में दी जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया।
वही अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले यूसुफ ने तीन तलाक की बात को नकारते हुए इस मामले को घरेलू विवाद बताया और कहा कि मैंने कोई तीन तलाक नही दिया।
इस मामले में जानकारी देते हुए एसएचओ बुडिया सुभाष चंद ने बताया कि सलमा धर्मपत्नी यूसुफ ने कल शाम थाने में शिकायत दी 14/15 अगस्त रात के समय मेरे पति ने तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी।इस मामले में इसके मां-बाप भी यूसुफ के साथ है ।मैं घर बसाने के लिए चुप रही इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला।वही जैसे ही हमें शिकायत मिली हमने इस शिकायत पर मामला दर्ज कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया ।उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तफ्तीश की जा रही है। मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन मैरिज एक्ट नंबर 20, 2019 के तहत और धारा 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है और यमुनानगर में ऐसा पहला मामला है।