हरियाणा

राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 1930 मामलों का निपटारा

सत्यखबर, भिवानी (अमन शर्मा) – राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला मुख्यालय एवं उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 1930 मामलों का निपटारा किया गया। आपको बता दे कि लोक अदालत में लोक अदालत में कुल 1930 विभिन्न मामले निपटाए गए ताकि लोगों को जल्द व सस्ते तरीके से न्याय मिल सके। समय समय पर इस तरह की अदालतों का आयोजन किया जाता है। ताकि लोग इन अदालतो में आकर न्याय प्राप्त कर सके।

लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिविल, आपराधिक, मोटर-वाहन दुर्घटना, बैंक ऋण, राजस्व व वैवाहिक आदि 1930 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें से 1704 मामलों का निपटारा जिला मुख्यालय पर आयोजित अदालत में किया गया। सिवानी, तोशाम और लोहारू उपमंडल स्तर पर आयोजित लोक अदालतों में 226 मामलों का निपटारा किया गया।

Haryana: क्या अब खत्म होगा हरियाणा का हथियारों वाला गानों का दौर? STF ने उठाया बड़ा कदम
Haryana: क्या अब खत्म होगा हरियाणा का हथियारों वाला गानों का दौर? STF ने उठाया बड़ा कदम

सीजेएम शिफा ने कहा कि ने कहा कि नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जरूरतमंद लोगों को इन लोक अदालतों का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालतों के बारे मेें पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी द्वारा गांवों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है, इससे दोनों पक्षों के समय और पैसे की बचत होती है।

Haryana Covid: हरियाणा में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, गुरुग्राम-फरीदाबाद में अलर्ट जारी!
Haryana Covid: हरियाणा में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, गुरुग्राम-फरीदाबाद में अलर्ट जारी!

Back to top button