सत्य खबर, सूरत । राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में दोषी करार किया गया है. सूरत की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. यह मामला ‘मोदी’ सरनेम से जुड़े बयान का है. राहुल गांधी के खिलाफ यह ने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है?’’ वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने ये बयान 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में जनसभा के दौरान दिया था. इसके बाद राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी.
राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी.वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी.
इससे पहले राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थाी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष ने कहा, ‘‘राहुल गांधी अपने खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में फैसला सुनाये जाने के दौरान अदालत में मौजूद रहेंगे. उन्होंने (राहुल ने) स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करेंगे. हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन प्रकट करेंगे.कांग्रेस ऐसे मामलों से नहीं झुकेगी.
ठाकोर ने बताया कि गांधी सुबह नौ बजे सूरत की अदालत में पेश होंगे.उन्होंने ट्वीट किया कि पार्टी ‘‘भाजपा की तानाशाही’’ के आगे नहीं झुकेगी और उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहने की अपील की.उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जनवरी में संपन्न ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बाद उनका यह पहला गुजरात दौरा है.
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