सत्य खबर, चंडीगढ़, रिजवान अहमद
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को विपक्ष की तरफ से प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर बिल जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों में संशोधन की बात की थी, को विधान सभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने खारिज कर दिया| उन्होंने बिल को ख़ारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे मिल चुकी है ऐसे में इन कानूनों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए| उन्होंने स्थिति को और स्पष्ट करते हुए बताया कि ये बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गए थे| ऐसे में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विधान सभा अध्यक्ष ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि ऐसी गलती आप पहले भी कर चुके हैं।
बता दें कि कृषि कानूनों से जुड़े एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस द्वारा दिया गया प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया है| ये निर्णय एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की टिप्पणी के बाद लिया गया| बिल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के अन्य एमएलए ने हस्ताक्षर कर सौंपा था|
यह भी देखें:-
https://www.youtube.com/watch?v=BapcT4gwMb4
कांग्रेस द्वारा एपीएमसी एक्ट में संशोधन करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग की गई थी| स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने प्राइवेट मेंबर बिल पर कानूनी राय लेने के लिए इसे एलआर के पास भेजा| यहां से कहा गया कि विधायी तौर पर ये ठीक है, लेकिन इस पर कृषि मंत्रालय से सलाह लेनी चाहिए। फिर इसे कृषि विभाग में भेजा गया। विभाग के एसीएस की टिप्पणी के बाद स्पीकर ने इसे रिजेक्ट कर दिया|
Scrap aluminium inspection processes Scrap aluminium compactor Metal reclaiming and repurposing services