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1984 Anti Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला

1984 Anti Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने गुस्साई भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। इस दौरान, भीड़ ने पुलबंगश गुरुद्वारे को आग के हवाले कर दिया था।

1984 Anti Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला

आज पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले से संबंधित सिख विरोधी दंगों में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करे, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट ने पाया कि टाइटलर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 153ए, 188, 295, 436, 451, 380, 149, 302 और 109 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

सीबीआई ने मई 2023 में 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने उन पर हत्या, दंगा और हमला करने के आरोप लगाए थे। चार्जशीट में कहा गया है, “कांग्रेस नेता ने दंगाइयों को आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने क्षेत्र में हुई हत्याओं की संख्या की तुलना अन्य स्थानों से की और अपने लोगों से और हमले करने के लिए कहा। चार्जशीट में एक गवाह ने दावा किया कि टाइटलर एक सफेद एंबेसडर कार से गुरुद्वारे के सामने उतरे और भीड़ को उकसाते हुए चिल्लाने लगे, ‘सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मारा है!’ इसके बाद भीड़ ने 3 लोगों की हत्या कर दी।”

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