सत्य खबर, नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने सभी जिलाधिकारियों और नगर निगमों को बाजारों की दुकानों को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोलने के लिए आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के मुताबिक, जिला प्रशासन और निगम प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में दुकानों को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोला जाए.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी हुए आदेश में कहा गया है कि बाजार /परिसर और गैर-जरूरी सामान वाले मॉल की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा क्षेत्र में प्रति दिन केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार की अनुमति होगी, जिसमें 50 फीसदी विक्रेताओं की सीमा अधिकतम होगी.
Aluminium scrap upgrade Aluminium scrap extraction Metal waste inventory