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Afzal Ansari की अपील की सुनवाई 27 मई को, सजा के खिलाफ राहत की उम्मीद

UP की गाजीपुर सीट से सांसद और सपा प्रत्याशी Afzal Ansari के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से वकीलों ने बहस की. अब 27 मई को दोपहर 2 बजे से दोबारा सुनवाई होगी. हाई कोर्ट को इस मामले में 30 जून तक अपना आदेश सुनाना है. अफजल को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर सजा रद्द करने की मांग की. वहीं, सरकार की ओर से सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अपील दायर की गई है.

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मंगलवार को हुई सुनवाई में Afzal Ansari के वकील ने दलील दी थी कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में कुल सात आरोपी हैं. लेकिन, Afzal और उसके भाई Mukhtar समेत सिर्फ तीन लोगों के खिलाफ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. इन लोगों को कृष्णानंद राय हत्याकांड में बरी कर दिया गया है. जब वे मुख्य मामले में बरी हो चुके हैं तो बाद में दर्ज हुए गैंगस्टर मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता. दोनों मामलों में गवाह एक ही हैं.

पिछले साल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी

अदालत इसी मामले में अफजल की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की अपील पर भी सुनवाई कर रही है. 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजल को दोषी ठहराया। उसे चार साल की सजा सुनाई गई। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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ग़ाज़ीपुर लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी

अफजल के भाई Mukhtar Ansari को भी दोषी ठहराया गया और 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। अफजल गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो वह चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे. ग़ाज़ीपुर में एक जून को मतदान होना है.

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