राष्‍ट्रीय

SC/ST Reservation: राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक बताया, कहा – यह निर्णय असमानता को दूर करेगा

SC/ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने अनुसूचित जातियों (SC) के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के लिए उप-श्रेणीकरण की अनुमति दी है, जिसे राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक बताया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इस निर्णय ने आरक्षित श्रेणियों में कोटा लागू करने में एक बड़ी बाधा को हटा दिया है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि टीडीपी ने 1996 में SC उप-श्रेणीकरण पर न्यायमूर्ति रामचंद्रा राजू आयोग का गठन करके इस दिशा में पहला कदम उठाया था। उन्होंने कहा, ‘सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय को प्रबल होना चाहिए। यही टीडीपी का दर्शन है। उप-श्रेणीकरण सबसे गरीब वर्गों तक पहुंचने में सहायक होगा।’ यSR कांग्रेस पार्टी के नेता ए. सुरेश ने कहा कि इस निर्णय का उपयोग अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए होना चाहिए, न कि अवसरवादी राजनीति के लिए।

एक प्रमुख बाधा हट गई है

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस निर्णय ने आरक्षित श्रेणियों में कोटा लागू करने में एक बड़ी बाधा को हटा दिया है। तमिल Nadu के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस निर्णय की सराहना की और कहा कि अदालत ने तमिल Nadu विधानसभा द्वारा पारित कानून के तहत अरंथथियर्स समुदाय को दिए गए आंतरिक आरक्षण को समर्थन दिया है।

SC/ST Reservation: राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक बताया, कहा - यह निर्णय असमानता को दूर करेगा

कांग्रेस उप-श्रेणीकरण लागू करने के लिए लाएगी अध्यादेश

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उप-श्रेणीकरण के लिए मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना उप-श्रेणीकरण लागू करने वाला पहला राज्य होगा। यदि आवश्यक हुआ, तो उनकी सरकार वर्तमान नौकरी सूचनाओं में उप-श्रेणीकरण लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी।

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि उनकी पार्टी ने उप-श्रेणीकरण के लिए शुरू से ही ईमानदारी से काम किया, जबकि अन्य राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति में लिप्त थे।

पप्पू यादव ने इस निर्णय को सही बताया

CPI(M) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उप-श्रेणीकरण को स्वीकार कर लंबित विवाद को सुलझा दिया है। पार्टी ने सभी सरकारों से इसके लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह निर्णय बिल्कुल सही है और उन समुदायों को सामने आना चाहिए जिन्हें अवसर नहीं मिले हैं। उन्होंने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने इस निर्णय का स्वागत किया, कहते हुए कि यह SC/ST समुदायों में आर्थिक विषमताओं को दूर करता है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने इस निर्णय को संविधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बताया।

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