ताजा समाचार

Delhi की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए अब NOC की जरूरत नहीं; AAP सरकार का बड़ा फैसला

Delhi की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब इन कॉलोनियों में बिजली मीटर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की आवश्यकता नहीं होगी। पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से NOC लेना अनिवार्य था, लेकिन अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह निर्णय आम जनता को राहत देने और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लिया गया है।

क्या कहा मुख्यमंत्री आतिशी ने?
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, “DDA ने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए यह शर्त रखी थी कि उन्हें यह NOC लानी होगी कि उनका घर या कॉलोनी भूमि पूलिंग की जमीन पर नहीं है। इस शर्त के कारण लोग बिजली मीटर नहीं लगवा पा रहे थे। दिल्ली सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए निर्णय लिया है कि अब इन 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को NOC की आवश्यकता नहीं होगी।”

Delhi की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए अब NOC की जरूरत नहीं; AAP सरकार का बड़ा फैसला

आतिशी ने यह भी बताया कि सामान्यत: बिजली कनेक्शन लेने में 15 दिन का समय लगता है, और अब डिस्कॉम द्वारा यही समय अवधि ली जाएगी, यानी कनेक्शन देने की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। इस फैसले के तहत लोग सीधे आवेदन करके अपने घरों में बिजली मीटर लगवा सकेंगे।

NOC की समस्या से मिली मुक्ति
बीते कुछ वर्षों से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली मीटर लगाने के लिए NOC लेने की समस्या बनी हुई थी। बिजली विभाग DDA से NOC मांगता था, और लोग इसे प्राप्त करने में असमर्थ होते थे। इस कारण अनधिकृत कॉलोनियों के घरों में बिजली मीटर लगाने में बहुत अड़चनें आ रही थीं। लोग इस समस्या के कारण कई बार बिना मीटर के ही बिजली का उपयोग कर रहे थे, या फिर उन्हें वैकल्पिक तरीकों से बिजली प्राप्त करनी पड़ रही थी, जो कानूनी रूप से गलत था।

अब इस निर्णय के बाद इन कॉलोनियों के लोग बिना किसी NOC के बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा बल्कि जनता को बिजली कनेक्शन मिलने में आ रही बाधाओं को भी दूर करेगा।

अधिकृत और अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या
दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की समस्या बहुत पुरानी है। ये कॉलोनियां बिना सरकारी मंजूरी और योजनाओं के विकसित हुईं, जिसके चलते यहां की बुनियादी सुविधाओं में भी कमी रही। बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाओं की स्थिति इन क्षेत्रों में हमेशा से खराब रही है। सरकारें समय-समय पर इन कॉलोनियों को वैध बनाने और यहां सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाती रही हैं।

लेकिन, इन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन का मुद्दा विशेष रूप से संवेदनशील रहा है। DDA द्वारा NOC की अनिवार्यता के कारण यहां के लोग बिजली मीटर लगवाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। अब, AAP सरकार ने इस अनिवार्यता को समाप्त करके एक बड़ा राहतकारी कदम उठाया है।

इस निर्णय का प्रभाव

  1. लोगों को राहत – अब दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग बिना किसी NOC के बिजली मीटर लगवा सकेंगे। इससे उन परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो पिछले कई सालों से बिजली कनेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे थे।
  2. प्रक्रिया में सरलता – NOC की बाध्यता हटने के बाद बिजली मीटर लगवाने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। लोग सीधे डिस्कॉम के पास आवेदन कर सकेंगे और 15 दिनों के भीतर उन्हें बिजली कनेक्शन मिल जाएगा।
  3. बिजली चोरी पर रोक – कई जगहों पर NOC न मिल पाने के कारण लोग बिजली चोरी करने को मजबूर थे। इस फैसले के बाद अब लोग कानूनी तरीके से बिजली कनेक्शन लेकर इसका उपयोग कर सकेंगे। इससे बिजली चोरी की घटनाओं पर भी रोक लग सकेगी और सरकार को राजस्व की हानि भी नहीं होगी।
  4. सरकारी प्रक्रिया में सुधार – यह निर्णय सरकारी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाएगा। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी और सरकार का कामकाज भी अधिक प्रभावी होगा।

समाज में सकारात्मक संदेश
इस फैसले से आम जनता को यह संदेश मिला है कि दिल्ली सरकार लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें बिजली कनेक्शन पाने के लिए किसी प्रकार की अप्राकृतिक प्रक्रियाओं या भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय आम जनता के हित में उठाया गया एक सराहनीय कदम है, जो कि AAP सरकार की “जनता की सरकार” वाली छवि को और मजबूत करेगा।

Back to top button