HSIIDC ने पुनर्वास योजना के लिए किसानों से मांगे आवेदन, 30 अप्रैल तक है मौका

हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) योजना के तहत पात्र किसानों से आवेदन मांगे हैं। यह योजना उन किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जिनकी जमीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है। योजना के तहत किसानों को दो प्रमुख शर्तों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि यदि किसान की कुल भूमि का 75 फीसदी या उससे अधिक हिस्सा अधिग्रहित हुआ है, तो वह पात्र माना जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि कम से कम एक एकड़ जमीन अधिग्रहित होनी चाहिए।
खारखौदा क्षेत्र के 10 गांवों के किसानों के लिए लागू है योजना
यह योजना फिलहाल खारखौदा क्षेत्र में एचएसआईआईडीसी की इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप परियोजनाओं के तहत जिन 10 गांवों की भूमि अधिग्रहित हुई है, वहां के किसानों के लिए लागू की गई है। पात्र किसानों को इस योजना के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन का लाभ मिलेगा, जिसमें वित्तीय सहायता, प्लॉट आवंटन या अन्य सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। यह पहल उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है जो अपनी जमीन खोकर आर्थिक रूप से असमंजस की स्थिति में थे।
किसानों से जल्द आवेदन करने की अपील
एचएसआईआईडीसी ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपने दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द आवेदन कार्यालय में जमा करें, ताकि समय पर प्रक्रिया पूरी की जा सके। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची निगम के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदनकर्ता निर्धारित फॉर्म में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
उद्देश्य है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना
एचएसआईआईडीसी की इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिग्रहित भूमि के बदले किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं देना है, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। R&R योजना के तहत किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने के साथ-साथ आगे की आजीविका के लिए सहारा दिया जाएगा। सरकार का यह प्रयास न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि औद्योगिक विकास और सामाजिक संतुलन को भी मजबूती देगा।