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Punjab News: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पंजाब सरकार की एसएलपी बहिबल केस अब चंडीगढ़ में

Punjab News: फरीदकोट बेअदबी गोलीकांड मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें केस की सुनवाई फरीदकोट से चंडीगढ़ ट्रांसफर की गई थी।

हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा

पिछले साल पूर्व चार्जशीटेड एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने केस को फरीदकोट से चंडीगढ़ कोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि चरणजीत सिंह को अपनी जान का खतरा है और इसलिए केस को सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर किया जाना जरूरी है।

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पंजाब सरकार की दलीलें नहीं मानी गईं

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि केस को फरीदकोट में ही सुना जाना चाहिए क्योंकि केस वहीं का है और लोगों को भी सुनवाई से जुड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही माना और सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया।

पूर्व एसएसपी की सुरक्षा बनी बड़ी वजह

पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा ने कोर्ट में यह तर्क दिया था कि उन्हें राज्य में जान का खतरा है। उनके खिलाफ केस चल रहा है और लोग उनसे नाराज हैं। इस वजह से केस को राज्य से बाहर ले जाना उनके लिए जरूरी है। कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया।

अब चंडीगढ़ कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह तय हो गया है कि फरीदकोट गोलीकांड की सुनवाई चंडीगढ़ जिला अदालत में ही होगी। यह फैसला केस की निष्पक्षता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिससे न्याय प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठे।

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