जिलाधीश ने सैंटरों की 2०० मीटर की परिधि में लगाई धारा 144
सत्यखबर, जींद: जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने इण्डस ग्लोबल एकेडमी तथा अग्रवाल धर्मशाला में क्यूरटाईन सैंटर स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिये है और उन्होंने इन केन्द्रों की 2०० मीटर की परिधि के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी है। उन्होंने जारी आदेशों में स्पष्ट कहा है कि इस परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति ईक्कठा पर पाबंधी रहेगी अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि दो नये क्यूरटाईन बनाने के बाद अब जिला में 8 क्यूरटाईन हो गये है, जबकि पहले 6 क्यूरनटाईन बनाये गये थे। उन्होंने बताया कि नरवाना में 2, उचाना में एक, सफीदों में एक व जींद में दो है। जिलाधीश ने बताया कि यह आदेश डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, अस्पताल के स्टाफ, आपतकालीन सेवाओं तथा कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई डयूटी वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को इन आदेशों का अधिकाधिक प्रचार व प्रसार करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि यह आदेश आज 24 अप्रैल 2०2० से लागू हो गये है और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
Aluminium scrap buying Aluminium recycling ecosystem Resource conservation in metal scrap industry