हरियाणा

Haryana में RTI कानून में संशोधन: गुमनाम आवेदनों पर जानकारी नहीं देंगे

एक साथ जानकारी के लिए पहचान सबूत आवेदन के साथ जरूरी: हरियाणा में RTI अधिकार के तहत, अगर कोई भी जानकारी चाहता है, तो आवेदन के साथ पहचान सबूत यानी आईडी प्रूफ भी जोड़ना होगा। आवेदन में आवेदक का पता भी होना चाहिए साथ ही आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) या किसी भी सरकारी प्राधिकार द्वारा जारी किसी भी पहचान पत्र का आवेदन साथ में शामिल होना चाहिए। यदि पहचान पत्र के अभाव में आवेदक को जानकारी प्रदान की जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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राज्य सूचना आयोग ने सरकार को लिखित आपत्ति जताई

अनेक मामलों में पता चला है कि RTI के बावजूद पहचान सबूत के साथ भी जवाब दिया जा रहा है, जिस पर राज्य सूचना आयोग ने सरकार को लिखित आपत्ति जताई है। इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के मुख्य, प्रबंधक निदेशकों और बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को लिखित आदेश जारी किए हैं।

जानकारी के लिए आवेदन के साथ पहचान सबूत देना होगा

निर्देशों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी की मांग की है, उसे आवेदन के साथ पहचान सबूत की फोटोकॉपी जोड़नी होगी। यदि आवेदक अपने आवेदन के साथ पहचान के प्रमाण संलग्न नहीं करता है, तो उसके RTI को कोई जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कोई सार्वजनिक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियमों को नजरअंदाज करके RTI का जवाब देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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