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Azam Khan को डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा, अदालत ने 14 लाख रुपए का भी जुर्माना

लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता Azam Khan को बड़ा झटका लगा है। डूंगरपुर मामले में MP-MLA कोर्ट ने Azam Khan को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने Azam पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया।

कोर्ट ने Azam को डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने और घरों में तोड़फोड़ करने का दोषी पाया है। Azam Khan पहले भी कई मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं। अब उन्हें एक और मामले में दोषी पाया गया है। Azam पर साल 2019 में डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने के साथ ही लोगों को धमकाने का आरोप है।

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इस मामले में केस दर्ज किया गया था। Azam के अलावा इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया गया है। ठेकेदार बरकत अली को भी सजा MP-MLA कोर्ट ने बरकत अली ठेकेदार को भी सात साल की सजा सुनाई है, साथ ही 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि फिलहाल Azam Khan सीतापुर जेल में बंद हैं। 29 मई को मामले की सुनवाई के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि डूंगरपुर बस्ती निवासी अबरार ने 6 दिसंबर 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में उसने Azam खां, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया था।

MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा

खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन घर खाली कराने और उसे ध्वस्त करने के मामले में विशेष MP-MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है। इस बीच, Azam खां की पत्नी तंजीन फातिमा बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा हो गईं। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

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