Big order of Supreme Court: देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, कहा – हमारी अनुमति के बिना न करें कार्रवाई
Big order of Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आगामी आदेश तक देशभर में किसी भी प्रकार की मनमानी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अंतरिम आदेश के रूप में जारी किया गया है और इस पर अंतिम दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान जारी किए जाएंगे। सभी राज्यों को इस निर्देश का पालन करना होगा।
बुलडोजर कार्रवाई पर रोक का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बुलडोजर कार्रवाई अब कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी। कोर्ट ने इस आदेश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई केवल सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद ही की जाएगी। कोर्ट ने विशेष रूप से इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है।
बुलडोजर कार्रवाई की महिमा पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बुलडोजर कार्रवाई की महिमा पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि यह महिमामंडन अब बंद होना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद, न्यायालय ने उन प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है जिनके तहत बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर कार्रवाई की जाती है।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का प्रभाव केवल मनमानी और अवैध बुलडोजर कार्रवाई पर पड़ेगा। अवैध निर्माण के मामलों में, विशेष रूप से उन स्थानों पर जैसे सड़कें, फुटपाथ, रेलवे लाइन और जलाशय, जहां पर निर्माण का कोई कानूनी उल्लंघन है, इन पर कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी ने इन सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण किया है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी बुलडोजर कार्रवाई न करें। यह निर्देश सुनिश्चित करने के लिए होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ कानून की प्रक्रिया के बिना कोई अन्याय न हो।
सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आगामी सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट इस मुद्दे पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करेगा और यह तय करेगा कि भविष्य में बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में क्या नियम और प्रक्रियाएं होंगी।