सत्य खबर, चंडीगढ़, सतीश भारद्वाज :
Bulldozer action after Nuh violence in Haryana will be heard by the Chief Justice of HC on August 18
प्रदेश सरकार द्वारा नूंह हिंसा के बाद खड़ा रुख अपनाते हुए। उपद्रवियों के अवैध मकानों तथा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। जहां-जहां से जिन स्थानों मकान से उपद्रवियों ने श्रद्धालुओं पर हमला किया था। उनके मकानों को तोडा जा रहा था। जिससे उपद्रवियों के परिजन काफी बौखलाए और सकते में थे। वही अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए अनाप-शनाप बयान मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर दे रहे थे। जिस पर हाई कोर्ट ने समय संज्ञान लेते हुए। तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था।
शुक्रवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण पाली तथा जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। जिस पर
बेंच ने हाई कोर्ट नियमों का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में आगामी 18 अगस्त को होगी।
वहीं शुक्रवार को हरियाणा सरकार की और से सुनवाई के लिए एडिशनल AG दीपक सबरवाल पेश हुए। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नूंह में जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई वह सब नियमों के तहत की जा रही थी। एजी ने अदालत को बताया कि जिला नूंह और गुरुग्राम में बुलडोजर की कार्रवाई सरकार आगे भी जारी रखेगी। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है। एडिशनल AG दीपक सभरवाल ने बताया कि चीफ जस्टिस के सामने इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी। तभी सरकार की तरफ से इस मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा।
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बता दें कि हाईकोर्ट ने अधिकारियों से इस मामले में हलफनामा भी मांगा गया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि नूंह हिंसा के 2 हफ्ते बाद गुरुग्राम और मेवात में कितनी इमारतें ध्वस्त की गई हैं। साथ ही यह भी पूछा गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई से पहले किसी को इस मामले में नोटिस जारी किया गया था। या नहीं।
गौरतलब है कि 31 जुलाई को मेवात के न्यू जिले के नल्हड़ गांव स्थित शिव मंदिर में ब्रज शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु भाग ले रहे थे। जिसपर एक समुदाय विशेष के उपद्रवियो ने एकजुट होकर किसी बाहरी ताकतों के भड़काऊ भाषणों बयानबाज़ी, वीडियो को देखकर तोड़फोड़ आगजनी की हिंसक घटनाओं की वारदात को अंजाम दिया था। जिससे आसपास के क्षेत्र में काफी छूट-मुट घटनाएं घटी थी। जिसमें छह मौत हुई और सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया था। वही धार्मिक स्थान को भी नुकसान हुआ है। जिस पर खड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने तोड़फोड़ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने समय संज्ञान लेते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। जिसकी सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई है।
Bulldozer action after Nuh violence in Haryana will be heard by the Chief Justice of HC on August 18