Rahul Gandhi की विवादित टिप्पणी पर कोर्ट का बड़ा फैसला! अदालत ने क्यों खारिज की याचिका, जानिए पूरा मामला

Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी यह याचिका उनके उस बयान को लेकर थी जिसमें उन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में भगवान राम को ‘मिथकीय व्यक्ति’ कहा था कोर्ट ने इस याचिका को अस्वीकृत कर दिया
कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका
याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने याचिका को ‘गैर-स्वीकार्य’ मानते हुए खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है
अब आगे क्या करेंगे याचिकाकर्ता
अधिवक्ता पांडे ने कहा कि अब वह जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेंगे और दोबारा याचिका दायर करेंगे उनका कहना है कि यह मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने से जुड़ा है इसलिए वह इसे यूँ ही नहीं छोड़ेंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे
क्या था पूरा मामला
12 मई को अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने भगवान राम को ‘मिथकीय और काल्पनिक व्यक्ति’ कहा पांडे ने अदालत से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की थी
शिकायत में क्या कहा गया
आपराधिक शिकायत में लिखा था कि सांसद राहुल गांधी और उनकी पार्टी ऐसे बयानों की आदत बना चुके हैं शिकायत में कहा गया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वीर सावरकर से जुड़े मामले में फटकार लगाई थी लेकिन वे सुधरने का नाम नहीं ले रहे उनके बयानों से सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान हुआ है