Delhi News: दिल्ली में शोर की सीमा तय! लाउडस्पीकर के उपयोग पर कड़े नियम जानिए पूरी जानकारी

Delhi News: दिल्ली प्रशासन ने शोर को कम करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर कड़े नियम बनाए हैं। अब किसी भी आयोजन में लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति जरूरी
दिल्ली में अब धार्मिक स्थलों पर भी लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। इसके अलावा सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक आयोजनों और रैलियों में लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए पुलिस से अनुमति जरूरी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और मशीन की जब्ती की सजा होगी।
शोर की सीमा तय की गई है
नई व्यवस्था के तहत सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज सामान्य से 10 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं निजी स्थानों पर यह सीमा 5 डेसिबल तक रखी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक शोर की सीमा निर्धारित की गई है।
धार्मिक और निजी आयोजनों में जुर्माना
धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह समारोहों और रैलियों में नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना क्षेत्र के हिसाब से तय होगा। आवासीय क्षेत्रों में 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा वहीं शांत क्षेत्रों में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि शोर से विद्यार्थियों, मरीजों और बुजुर्गों को परेशानी न हो।
जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
लाउडस्पीकर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और लाउडस्पीकर की जब्ती की जाएगी। इसके अलावा, 1000 KVA से अधिक जनरेटर के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शोर पैदा करने वाली मशीनों के उपयोग पर भी जुर्माना और मशीन की जब्ती का प्रावधान है।