हरियाणा

Faridabad News: तीन तलाक पर कानून के बावजूद जारी है उल्लंघन, पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई

Faridabad News: तीन तलाक को लेकर 2018 में कानून बनने के बाद भी कुछ लोग इसे मानने से इंकार कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला हाल ही में अंकिर पुलिस क्षेत्र के एक गांव में सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी बहू के पिता को कॉल करके तीन बार “तलाक, तलाक, तलाक” कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद आरोपित ने यह स्वीकार कर लिया कि अब तलाक हो चुका है और वह 27 अप्रैल को फिर से शादी करने जा रहा है। इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मामले की जांच सूरजकुंड पुलिस थाना द्वारा की जा रही है। पीड़िता के पिता चाहते हैं कि आरोपित को फिर से शादी करने की अनुमति न दी जाए।

शादी और घरेलू हिंसा का मामला

पीड़िता ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी 2023 में शाहिद, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के करहरी गांव का निवासी है, से की थी। शादी के बाद उनकी बेटी को ससुराल में तीन बार जाना पड़ा, लेकिन वहां उसे मारपीट का शिकार होना पड़ा। जब पीड़िता ने यह बात अपने पिता से बताई तो वह ससुराल गए और समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन मामला हल नहीं हो पाया। कुछ महीने बाद उनकी बेटी को फिर से पीटकर घर भेज दिया गया और तब से वह अपने पिता के पास रह रही थी।

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तीन तलाक के बाद पुलिस में शिकायत और कानून की अहमियत

एक साल पहले पीड़िता के पिता को उनके दामाद से एक कॉल आया, जिसमें उसने अपनी बेटी को तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया और कहा कि अब तलाक हो चुका है। यह सुनकर पीड़िता के पिता घबरा गए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि तीन तलाक पर अब कानून बन चुका है और अब इस तरह तलाक देना गैरकानूनी है। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस केस को दर्ज होने में एक साल का समय लगा क्योंकि पीड़िता के पिता बार-बार पुलिस स्टेशन और पुलिस अधिकारियों के पास जाकर मामले को दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार, मामला अब दर्ज हो गया है और जांच जारी है।

तीन तलाक पर सरकार की कार्रवाई और भविष्य की उम्मीद

पीड़िता ने जब तीन तलाक पर बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन तलाक को समाप्त करके सही काम किया है। अगर यह कानून न बनता तो आज वह न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अब उन्हें उम्मीद है कि आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा और केस की सुनवाई चलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार ने तीन तलाक पर कानून बनाकर सराहनीय काम किया है और अब उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद है।

तीन तलाक कानून का इतिहास और प्रभाव

तीन तलाक पर कानून 2017 में अवैध घोषित किया गया था। इसके बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) अधिनियम 2019, 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ, जिससे तीन तलाक को गैर-जमानती अपराध माना गया। इस कानून के तहत तीन साल तक की सजा हो सकती है। इसके तहत पति यदि अपनी पत्नी को तीन बार तलाक दे, तो उसे अपराध माना जाएगा। पीड़िता ने एक साल पहले दहेज के मामले में भी शिकायत दर्ज करवाई थी और हाल ही में तीन तलाक की शिकायत की थी, जिसे तुरंत दर्ज कर लिया गया है।

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