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पूर्व कांग्रेस नेता ने ‘ट्रबलशूटर’ के रूप में उठाई Arvind Kejriwal-Sanjay Singh की मदद; ED के आरोपों का दिया मुहतोड़ जवाब!

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh की जमानत के लिए दलीलों का नेतृत्व करने से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अंतरिम राहत दिलाने तक Congress नेता Abhishek Manu Singhvi ने अहम भूमिका निभाई। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले Singhvi ने भरोसेमंद कानूनी सलाहकार बनकर AAP पार्टी के दोनों नेताओं को बड़ी राहत दी है.

दरअसल, 21 मार्च को Kejriwal की गिरफ्तारी के बाद Congress नेता राहुल गांधी ने Kejriwal के परिवार को कानूनी मदद की पेशकश की थी. इससे यह स्पष्ट हो गया कि अदालतों में आरोप का नेतृत्व कौन करेगा। नाम था- Abhishek Manu Singhvi…

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शराब नीति मामला और Singhvi की दलीलें

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को शराब नीति मामले में जांच एजेंसी ED ने Kejriwal को अंतरिम जमानत न देने के लिए कई दलीलें पेश कीं, जिनका Singhvi ने बखूबी जवाब दिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट Kejriwal को अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार हो गया. होना ही था।

सुनवाई के दौरान SC जज ने Singhvi के लिए क्या कहा?

शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ‘सभी को Dr. Abhishek Manu Singhvi से सीखना चाहिए कि सभी अदालतों में सही समय पर कैसे उपस्थित रहना है।’ इस पर सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने जवाब दिया, ‘Dr. Singhvi कभी कोई छुट्टी नहीं लेते.

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ED की आलोचना और बिंदुवार जवाब

  1. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में Kejriwal की ओर से पेश हुए Singhvi ने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी से इनकार किया और प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की भी आलोचना की.
  2. दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद Singhvi ने सुप्रीम कोर्ट में Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी की टाइमिंग का मुद्दा उठाया था.
  3. वरिष्ठ वकील और Congress नेता ने कहा कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के पांच दिन बाद ही Kejriwal को ED ने हिरासत में ले लिया.
  4. Singhvi द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते सुझाव दिया था कि वह 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार करेगा। इसके बाद Kejriwal को 1 जून तक जमानत दे दी गई थी।
  5. जब जस्टिस Sanjeev Khanna ने पूछा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख ने जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की? Singhvi ने कहा, ‘क्योंकि गिरफ्तारी गैरकानूनी है. जमानत के लिए आवेदन करना इस बात की स्वीकारोक्ति होगी कि गिरफ्तारी वैध थी।
  6. Singhvi ने जोर देकर कहा कि जांच एजेंसी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। ‘अगर ED को लगा कि Kejriwal इसमें शामिल हैं, तो उन्होंने एक ‘दोषी मुख्यमंत्री’ को 1.5 साल के लिए आज़ाद क्यों छोड़ दिया?’
  7. वरिष्ठ वकील और पूर्व राज्यसभा सांसद ने गवाहों के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया।
  8. Singhvi ने ED के इस आरोप का भी खंडन किया कि मुख्यमंत्री नौ बार पूछताछ के लिए समन पर उपस्थित नहीं हुए। Singhvi ने कोर्ट से कहा कि किसी को सिर्फ अपराध के सबूत के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, महज संदेह के आधार पर नहीं.

AAP नेता Sanjay Singh को भी जमानत मिल गई

  1. Abhishek Manu Singhvi ने Sanjay Singh की जमानत याचिका का भी नेतृत्व किया, जिन्हें अक्टूबर 2023 में शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था।
  2. Singhvi ने तर्क दिया था कि जांच एजेंसी ED AAP नेता की गिरफ्तारी के बाद से पांच महीनों में कोई सबूत स्थापित करने में विफल रही है।
  3. 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने Sanjay Singh को जमानत दे दी थी.

कौन हैं Abhishek Manu Singhvi?

  1. 24 फरवरी, 1959 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे Abhishek Singhvi ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट कोलंबा, दिल्ली से पूरी की। Singhvi ने सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पीएच.डी. की। ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ (पीआईएल) में एक कोर्स।
  2. यह हाई-प्रोफाइल वकील एक सुनवाई और पेशी के लिए करीब 20.5 लाख रुपये चार्ज करता है। Congress प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के अलावा, वह यूपीए शासन के दौरान कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष थे।
  3. Singhvi ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के रूप में भी कार्य किया। हालाँकि, उनका करियर विवादों से अछूता नहीं रहा है। 2012 में सीडी विवाद के बाद Singhvi ने Congress प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया और संसदीय पैनल छोड़ दिया।
  4. Singhvi सबरीमाला मामले से लेकर ‘मोदी उपनाम’ मामले तक कई महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने नेशनल हेराल्ड-यंग इंडियन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी जमानत दिलवाई.

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