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Haryana: सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट, अब आयोग के सामने कटघरे में होंगे प्रोफेसर अली खान

Haryana महिला आयोग ने सोनीपत की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बुधवार को तलब किया है। उन पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने और सेना की दो महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के योगदान को कमतर आंकने का आरोप है। महिला आयोग ने प्रोफेसर को नोटिस जारी कर 14 मई को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी काफी हलचल मचा दी है।

प्रोफेसर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया

हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने प्रोफेसर के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं भारत का खाते हैं और यहां की सैलरी लेते हैं अगर वही देश की बेटियों के लिए ऐसी शर्मनाक बातें करेंगे तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेनू भाटिया ने यह भी सवाल उठाया कि उस यूनिवर्सिटी को भी देखना चाहिए कि उनके यहां किस तरह के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सेना की महिला अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर सकता है वह यूनिवर्सिटी में बाकी छात्राओं के साथ कैसे व्यवहार करता होगा यह भी चिंता का विषय है।

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कानूनी आधार पर लिया संज्ञान

रेनू भाटिया ने जानकारी दी कि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 की धारा 10(1)(F) और 10(1)(A) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। आयोग का मानना है कि प्रोफेसर महमूदाबाद का बयान न केवल महिला अधिकारियों का अपमान करता है बल्कि यह राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। आयोग ने साफ किया कि कोई भी ऐसा बयान जो समाज में नफरत फैलाने या महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला हो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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नोटिस में छह प्राथमिक आपत्तियाँ दर्ज

महिला आयोग द्वारा जारी नोटिस में छह अहम बिंदुओं पर चिंता जताई गई है। इनमें शामिल हैं – वर्दी में मौजूद महिलाओं जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान करना। ‘जनसंहार’ और ‘अमानवीकरण’ जैसे शब्दों से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा करना। संभावित रूप से साम्प्रदायिक तनाव भड़काना। भारतीय संविधान और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करना। और शिक्षकों के लिए निर्धारित यूजीसी आचार संहिता का उल्लंघन करना। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में अगला कदम प्रोफेसर के जवाब के आधार पर तय किया जाएगा।

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