ताजा समाचार

Haryana Elections 2024: वोटर ID कार्ड होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकेंगे, वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य

Haryana Elections 2024: हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राज्य में 1 अक्टूबर को मतदान होना है। इस क्रम में मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप वोट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए, यह जरूरी है कि मतदाता एक बार अपने नाम की जांच वोटर लिस्ट में जरूर करें।

मतदाता की तैयारी आवश्यक

हरियाणा में लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं को पहले से तैयारी करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर सुशील सरवान ने कहा कि अपने नाम को वोटर लिस्ट में जरूर जांचें। ऐसा न हो कि आपके पास वोटर कार्ड हो लेकिन नाम वोटर लिस्ट में न हो।

Haryana Elections 2024: वोटर ID कार्ड होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकेंगे, वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य

Haryana News: हरियाणा के वाहन चालक ध्यान दें! हाई-वे पर वाहन खड़ा करने पर होगा चालान

वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी

उन्होंने बताया कि यदि किसी के नाम का चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र हो, लेकिन नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह वोट नहीं डाल सकेगा। इसलिए, सभी मतदाताओं को अपने नाम की जांच वोटर लिस्ट में करनी चाहिए ताकि वे वोटिंग के अधिकार से वंचित न रहें।

वोटर हेल्पलाइन ऐप से मिलेगी जानकारी

मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप पर एक सर्च ऑप्शन प्रदान किया है, जिसके माध्यम से कोई भी मतदाता वोटर लिस्ट की जांच कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।

नाम नहीं है तो भरें फॉर्म 6

आयोग ने बताया कि वोट प्राप्त करने की तिथि को अब साल में चार बार निर्धारित किया गया है। पहले यह तिथि 1 जनवरी थी, लेकिन अब यह तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। यदि नाम विशेष रूप से संशोधित वोटर लिस्ट में नहीं है जो 27 अगस्त को प्रकाशित हुई थी, तो वे बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म 6 भरकर अपना वोट रजिस्टर करवा सकते हैं।

Haryana News: हरियाणा में ACB की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते अधिकारी को रंगेहाथों गिरफ्तार

Back to top button