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इन दो विधेयकों को लाने की तैयारी में हरियाणा सरकार

सत्य खबर चंडीगढ़ ।Haryana government preparing to bring these two bills

हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक (2023) और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स ( COTP ) संशोधन विधेयक (2023) को लेकर सरकार आर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी को होने वाली हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में दोनों विधेयकों को लेकर प्रस्ताव को पास किया जाएगा। दोनों विधेयक गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के महकमे से संबंधित हैं। विज ने गृह विभाग के अधिकारियों को इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट मीटिंग में रखने के ऑर्डर दिए हैं।कैबिनेट से पास होने के बाद दोनों विधेयकों को गवर्नर के पास भेजा जाएगा, जहां उनकी मंजूरी के बाद वह 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस के रूप में पास हो जाएगा। ऑर्डिनेंस को फिर फरवरी में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

 

 

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हरियाणा में सडक़ पर शव रखकर जाम करने के मामलों को रोकने के लिए गृह विभाग ने हरियाणा मृत शरीर के सम्मान विधेयक 2023 तैयार किया है। विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन आखिरी समय में विधेयक को विधानसभा में भेजने पर स्पीकर ने उसे वापस लौटा दिया था। सरकार अब इसे आर्डिनेंस के तौर पर ला रही है। इस विधेयक में राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में सडक़ पर शव रखकर जाम लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

इस कानून में शव को सड़क पर रखकर जाम करने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यही नहीं शव के साथ धरना-प्रदर्शन में शामिल होकर उकसाने वाले राज नेताओं के खिलाफ 5 वर्ष की सजा तय की गई है। इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद विरोध-प्रदर्शन की स्थिति में शव के अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। विधेयक में डीएसपी व एसएचओ को अधिकार दिए जाएंगे कि वह अपने स्तर पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में समय से शव का अंतिम संस्कार करवाएंगे।

 

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हरियाणा में रेस्टोरेंट व क्लब में हर्बल की आड़ में पिलाए जाने वाले सभी तरह के हुक्का पर प्रतिबंध के बाद अब इसे कानून के रूप में लाया जा रहा है। इसके लिए कोटपा तैयार किया गया है। इसे भी आर्डिनेंस के तौर पर लाया जाएगा। इसमें हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धारा प्रभावी करने के साथ-साथ लाखों रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि पारंपरिक और व्यक्तिगत पीने वाले हुक्के पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन राज्य में होटल, रेस्तरां, बार और नाइट क्लब में तंबाकू के साथ फ्लेवर्ड हुक्का पिलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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