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Haryana : हरियाणा में बेटी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले बाप को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

Haryana : हरियाणा के पानीपत कोर्ट ने एक कलंकित बाप को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को तीन साल की सजा और काटनी होगी।

Haryana : हरियाणा के पानीपत कोर्ट ने एक कलंकित बाप को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को तीन साल की सजा और काटनी होगी।

जानकारी के अनुसार यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को सुनाया है। जिला उप न्यायवादी मुकेश रंगा ने बताया कि सेक्टर-29 थाना क्षेत्र की एक कालोनी निवासी महिला ने 14 अप्रैल 2023 को दी शिकायत में बताया था कि वह धागा कंपनी में काम करती है। वह मूलरूप से दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के रहने वाले हैं। वह पति और 14 वर्षीय बेटी के साथ पानीपत में किराये के कमरे में रहते हैं। वह काम पर गई थी।

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शाम को वापस लौटी तो बेटी गुमसुम थी। काफी पूछने पर भी बेटी ने कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद बेटी को परेशानी हुई तो वह उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब पता लगा कि बेटी गर्भवती है।

पिता ने ही किया दुष्कर्म
तब बेटी ने बताया कि 29 वर्षीय हैवान पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी का मेडिकल और काउंसिलिंग कराई।

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इसके बाद बाल कल्याण विभाग से अनुमति लेकर 31 मई 2023 को किशोरी का गर्भपात कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में बुधवार को अतिरिक्त सेशन जज सुखप्रीत सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान 11 गवाह पेश हुए। पीड़िता के बयान दर्ज किए।

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