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Haryana Pension: हरियाणा सरकार इन बच्चों को हर महीने देगी पेंशन, जानें कैसे उठाएं लाभ

Haryana Pension: हरियाणा सरकार द्वारा अनेक पेंशन योजनाएं (Pension Scheme) चलाई हुई है, जिसके तहत आर्थिक सहायता मिलती है। प्रदेश में निराश्रित बच्चों को भी Pension दी जाती है। जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, या लंबी सजा के कारण देखभाल नहीं मिल पाती है उन बच्चों को 1850 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता मिलती है।

आवश्यक शर्तें 

आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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आवेदक को Haryana का निवासी होना चाहिए और उसे कम से कम 5 वर्षों तक हरियाणा में रहना चाहिए।
यदि किसी बच्चे के परिवार को सरकारी पेंशन मिल रही है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।

आवेदन प्रक्रिया How to Apply 

आवेदन करने के लिए, बच्चों को संबंधित सामाजिक न्याय और सहकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर सबमिट करना होगा। इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज़ (जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता की मृत्यु या अक्षमता का प्रमाण, आदि) भी जमा करने होंगे।

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