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Haryana PPP: हरियाणा में अब शादी के बाद करना होगा ये काम, जानिए आपके काम की खबर

Haryana PPP: हरियाणा के दूसरे विभिन्न जिलों से शादी के बाद यमुनानगर आई नवविवाहिताओं का नाम अब पति के परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो सकेगा। मैरिज सर्टिफिकेट परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उनका नाम भी पति के परिवार आईडी के साथ जुड़ जाएगा। जबकि दूसरे प्रदेश से आने वाली लड़कियों को वहां का सत्यापित एड्रेस लाना पड़ेगा। इसके पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उनका नाम पति के परिवार की फैमिली आईडी में दर्ज हो सकेगा।

कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों ने बताया कि उनके पास काफी परिवार ऐसे आ रहे हैं, जिनके नाम अभी नाम दर्ज नहीं हो पा रहे थे। सरकार ने हाल ही में परिवार के नाम जोड़ने व काटने की सुविधा दी है। इसमें नवविवाहिताओं के नाम भी अब मैरिज सर्टिफिकेट के साथ दर्ज हो सकेंगे। सरकार की ओर से सरकारी योजनाओं का ऑटो मोड पर लाभ प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र को लागू किया है। इसमें नाम दर्ज कराने के लिए कुछ सरलीकरण भी किया है।

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हरियाणा की बात करें तो एक से दूसरे गांव में शादी होने के बाद नवविवाहिताओं का नाम दर्ज होना भी अनिवार्य है। इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता की गई है। इसके बिना पति के परिवार की फैमिली आईडी में नाम दर्ज नहीं हो पाएगा। सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार के लिए पहचान पत्र बनाया गया है। परिवार पहचान पत्र में परिवार के सभी सदस्य, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जमीन का विवरण, वार्षिक आय, व्यवसाय संबंधी जानकारी दर्ज है।

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